फ्लाइट में देरी के कारण 14 घंटे परेशान रहा यात्री, स्पाइस जेट ने दिया बर्गर-फ्राइज; उपभोक्ता आयोग ने ठोका जुर्माना
दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट को एक यात्री को 55000 रुपये देने का आदेश दिया है क्योंकि विमान 14 घंटे देर से था और यात्री को सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज दिए गए थे। आयोग ने इस व्यवस्था को अपर्याप्त माना क्योंकि देरी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी और एयरलाइन को यात्रियों की देखभाल करनी चाहिए थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान के 14 घंटे देर होने पर यात्री को सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज देने पर जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट को एक यात्री को 55,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि 14 घंटे की उड़ान देरी के लिए एक बर्गर और फ्राइज अपर्याप्त व्यवस्था थी।
शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई 2024 के लिए दुबई से मुंबई के लिए स्पाइसजेट की उड़ान बुक की थी, जिसमें अत्यधिक देरी हुई थी। आयोग ने कहा कि देरी तकनीकी खराबी के कारण हुई और एयरलाइन उड़ान के आगे की यात्रा के लिए तैयार और चालू होने तक अपने यात्रियों की देखभाल करने के कर्तव्य से बच नहीं सकती।
आयोग ने कहा कि एयरलाइंस केवल यह कहकर खुद को नहीं बचा सकती कि यात्रा क्षेत्र में पुनर्निर्धारण, रद्दीकरण और देरी सामान्य बात हैं। ऐसी स्थिति में भोजन, पानी और आराम के लिए स्थान की व्यवस्था आवश्यक है। यात्रियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
फ्लाइट में 14 घंटे की देरी
इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 14 घंटे से अधिक की देरी के दौरान यात्रियों को केवल एक बर्गर और फ्राइज दिए गए। चूंकि एयरलाइन संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रही, इसलिए यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि उसके द्वारा की गई व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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