SIR: उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में आज से शुरू होगा एसआइआर, 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत भारत के 12 राज्यों में आज से एसआइआर प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया 7 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसका राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न राज्यों में एक साथ शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।

12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआइआर के दूसरे चरण की घोषणा की। यहां एसआइआर का काम मंगलवार यानी आज 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और सात फरवरी तक चलेगा।
इस चरण में असम को छोड़कर वे चार राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल यानी 2026 की शुरूआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते आयोग ने यहां बाद में एसआइआर कराने का फैसला लिया है। वैसे यह जांच लगभग अंतिम चरण में है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका एलान किया। इस मौके पर दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बिहार में सफलतापूर्वक कराए गए एसआइआर और उसके अनुभवों के आधार पर दूसरे चरण के एसआइआर में कुछ गणना फार्म समेत दस्तावेज आदि की जांच के तरीके में थोड़ा बदलाव किया गया है। इससे मतदाताओं को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता
जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआइआर का काम होने जा रहा है, उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक 15.44 करोड़ मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में है, जबकि बंगाल में 7.66 करोड़, तमिलनाडु में 6.41 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़, राजस्थान में 5.48 करोड़ व छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाता हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस दौरान साफ किया है कि जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआइआर की घोषणा की गई है, उन सभी राज्यों की मतदाता सूची में तत्काल प्रभाव से फेरबदल पर रोक लगा दी है। इस बीच इनमें न तो कोई नाम जोड़ा जा सकेगा और न ही हटाया जा सकेगा। एसआइआर के दौरान प्रत्येक मतदाता को एक यूनिक फॉर्म दिया जाएगा। इसमें पुराना पता, फोटो आदि छपा हुआ होगा। यदि मतदाता उस पते पर नहीं रह रहा है तो वह उसमें संशोधन कर सकता है। आयोग ने इस दौरान मतदाताओं को सुझाव दिया है कि गणना फार्म में अपने रंगीन फोटो लगाएं ताकि जो पहचान पत्र जारी किए जाने हैं, उनमें चेहरे उभरकर सामने आ सकें।
इन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में होगा एसआइआर
उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इनमें से बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में 2027 में विधानसभा होने हैं।
यह रहेगा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम
- गणना पत्रों की छपाई व बीएलओ को प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक।
- घर-घर जाकर पुनरीक्षण का काम- चार नवंबर से चार दिसंबर तक।
- मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन- नौ दिसंबर दावे और आपत्तियों का समय- नौ दिसंबर से आठ जनवरी 2026 तक।
- दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई, सत्यापन : नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक ।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- सात फरवरी 2026।
अब तक आठ बार एसआइआर
मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से 2004 तक यह आठ बार हो चुका है। अंतिम बार यह 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच देश के अधिकांश राज्यों में हुआ था। आयोग ने कहा कि एसआइआर का यह काम राजनीतिक दलों की ओर से लगातार मतदाता सूची की गडबड़ियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बाद शुरू किया गया है। इसके जरिए मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है।
आखिर, एसआइआर क्यों जरूरी?
आयोग ने बताया कि एसआइआर क्यों जरूरी है? उसके मुताबिक, बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है। यह इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा इसके चलते काफी लोगों के मतदाता सूची में दो-दो जगह नाम दर्ज हैं। तीसरा मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी नामों का हटाया नहीं जाना है। चौथी वजह देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है। एसआइआर के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी।
सभी राज्य सरकारें सहयोग के लिए प्रतिबद्ध, किसी दल से कोई मनमुटाव नहीं
बंगाल में एसआइआर को लेकर सत्ताधारी दलों की ओर से की जा रही विरोधी टिप्पणियों से जुड़े सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने कहा कि एसआइआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के तहत राज्य सरकारें चुनाव आयोग को हर तरह का सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब तक बंगाल या किसी अन्य राज्य से उन्हें किसी तरह का असहयोग नहीं मिला है। उम्मीद है कि सभी राज्य अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं और वे कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे।
बिहार एसआइआर के दौरान आयोग पर वोट चोरी जैसे लगाए गए आरोपों पर आयोग ने कहा कि शीर्ष स्तर पर भले ही राजनीतिक दलों ने कुछ भी टिप्पणी की हों लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों ने पूरा सहयोग किया। राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंट हों या जिला अध्यक्ष, सभी ने सहयोग किया। आयोग का किसी दल से कोई मनमुटाव नहीं है और न ही वह किसी के खिलाफ टिप्पणी करता है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।