60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में बढ़ी शिल्पा शेट्टी की मुश्किल, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद अदालत ने शिल्पा को कोलंबो जाने की अनुमति नहीं दी और 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। अदालत का आदेश है कि शिल्पा और उनके पति को धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपए देने होंगे।
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। यह आदेश अभी भी लागू है, जिसके चलते शिल्पा और राज अदालत या जांच एजेंसी की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते हैं।
कोलंबो जाने की मांगी थी इजाजत
शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब इवेंट के लिए कोलंबो जाना था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी। शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट को बताया कि, एक्ट्रेस को 25-29 अक्टूबर तक एक यूट्यूब इवेंट के लिए कोलंबो जाना पड़ेगा। ऐसे में अदालत ने निमंत्रण पत्र मांगा। इसपर शिल्पा के वकील ने कहा कि अभी सिर्फ फोन पर बात हुई है, निमंत्रण पत्र वहां पहुंचने पर ही दिया जाएगा।
14 अक्टूबर को होगी सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मांग को तुरंत खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले कपल धोखाधड़ी के केस में 60 करोड़ रुपये देने होंगे, इसके बाद ही वो विदेश जाने की इजाजत मांग सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
पहले भी लगाई थी रोक
बता दें कि पिछले हफ्ते भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा और राज के थाईलैंड स्थित फुकेत जाने पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि कपल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनका मामला अभी लंबित है।
क्या है पूरा मामला?
बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि कपल ने पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये निवेश करने का झांसा दिया और फिर उन पैसों को निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लिया।
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