हाईकोर्ट से झटके के बाद SC पहुंचा शरजील इमाम, दिल्ली दंगा मामले में है आरोपी
शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगों की साजिश रचने के मामले में नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद इमाम ने यह कदम उठाया। दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में वर्ष 2020 में दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के कथित ''मास्टरमाइंड'' होने के आरोपित शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शनिवार को उसने दंगों के मामले में जमानत देने से इन्कार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे।
हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार
दंगों की साजिश रचने के मामले में नौ लोगों को जमानत देने से इन्कार करते हुए उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में ''षड्यंत्रकारी'' हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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