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    Supreme Court: गोविंदाचार्य की लाइव स्ट्रीमिंग संबंधी याचिका पर सोमवार को SC करेगा सुनवाई

    By AgencyEdited By: Shashank Mishra
    Updated: Sun, 16 Oct 2022 09:52 PM (IST)

    SC ने 27 सितंबर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से संबंधित अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करना शुरू किया था।

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    मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    नई दिल्ली, पीटीआई। उच्चतम न्यायालय आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही के लाइव प्रसारण का कॉपीराइट यूट्यूब जैसे निजी प्लेटफॉर्म को नहीं सौंपा जा सकता। पहली बार, शीर्ष अदालत ने, 27 सितंबर को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से संबंधित अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करना शुरू किया था।

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    गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा SC

    मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। गोविंदाचार्य की ओर से पेश वकील विराग गुप्ता ने 26 सितंबर को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का जिक्र किया था।

    उन्होंने YouTube के उपयोग की शर्तों का उल्लेख किया और कहा था कि इस निजी मंच को कार्यवाही का कॉपीराइट भी प्राप्त होता है यदि वे इस पर वेबकास्ट होते हैं। 2018 के एक फैसले का जिक्र करते हुए, वकील ने कहा था कि यह माना गया था कि "इस अदालत में दर्ज और प्रसारित सभी सामग्री पर कॉपीराइट केवल इस अदालत के पास होगा।"

    याचिका में कहा गया है, "स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों के अनुसार, लाइव स्ट्रीमिंग और संग्रहीत न्यायिक कार्यवाही पर कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए YouTube के साथ एक विशेष समझौता होना चाहिए। पीठ ने कहा था कि ये शुरुआती चरण हैं और शीर्ष अदालत के पास कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए अपना मंच होगा।

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    प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पूर्ण अदालत की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय में, शीर्ष अदालत ने तत्कालीन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा इस पर लिए गए निर्णय के चार साल बाद 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था।

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