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    राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, पढ़ें SC ने क्या कहा?

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    SC Rejects Plea: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें 'वोट चोरी' की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में 'वोट चोरी' का दावा किया गया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिक में रिटायर्ड जस्टिस की अगवाई में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की गई थी, जो इस पूरे मामले की जांच करती। मगर, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

    हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनीं। कथित तौर पर यह याचिका जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए एडवोकेट रोहित पांडे ने कहा, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन मामले पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मगर, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।

    राहुल गांधी ने लगाया था आरोप

    बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक चुनाव में धांधली का दावा किया था। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर 'वोट चोरी' करने का भी आरोप लगाया था। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें 7 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। चुनाव आयुक्त का कहना था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें खुद अपने आरोपों को निराधार मानना होगा।

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