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    राजनीतिक दलों पर सख्ती के लिए चुनाव आयोग-केंद्र को SC का नोटिस, खास नियम बनाने की मांग 

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:02 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर नियम प्रकाशित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने की मांग की गई है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। याचिका में फर्जी राजनीतिक दलों से लोकतंत्र को खतरे की बात कही गई है, जो अपराधियों को पदाधिकारी बनाते हैं।

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    राजनीतिक दलों पर शिकंजा सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर सहमति पत्र, नियम और नियमन प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

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    न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

    क्या निर्देश देने की मांग की गई?

    आवेदन में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29बी और धारा 29सी का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।

    याचिका में कहा गया कि फर्जी राजनीतिक दलों से न केवल लोकतंत्र को गंभीर खतरा है, बल्कि कट्टर अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, ड्रग तस्करों और धन शोधन करनेवालों को भारी मात्रा में धन लेकर उन्हें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर का पदाधिकारी बनाए जाने से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। हाल में आयकर विभाग ने एक फर्जी राजनीतिक दल को पकड़ा था, जो 20 प्रतिशत कमीशन लेकर काला धन सफेद कर रहा था।

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