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    Supreme Court: ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर SC ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Fri, 03 Mar 2023 10:11 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केस को तीन सप्ताह बाद सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। File Photo

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    ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर SC ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए केस को तीन सप्ताह बाद सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।

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    ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने याचिका में हाई कोर्ट के 27 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उस आदेश में ओबीसी आरक्षण लागू किये बगैर चुनाव कराने का आदेश दिया था और चुनाव की अधिसूचना रद कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में मुख्य आदेश को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम आदेश भी मांगा गया है।

    इसमें कहा गया है कि नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने पर नये निर्वाचन तक तीन सदस्यीय प्रशासनिक समिति को कामकाज देखने के लिए नियुक्ति करने की इजाजत देने वाले आदेश के अंश में संशोधन किया जाए और नये मेयर के कार्यभार संभालने तक मौजूदा मेयरों को कामकाज जारी रखने दिया जाए।

    याचिका में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील यूके उनियाल और डीके गर्ग की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किये।

    कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि आप यही मांग कर रहे हैं कि नये मेयरों के कार्यभार संभालने तक आप लोग कामकाज देखने के लिए अधिकृत हैं। आप म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 15(3) का इस संबंध में हवाला दे रहे हैं। वकील उनियाल ने कहा हां। पीठ ने कहा कि हम मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।

    इस याचिका के अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स संस्था की ओर से निकाय चुनाव के पहले से लंबित मुख्य मामले में भी एक अर्जी दाखिल की गई है। उस अर्जी में संस्था ने निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के गत चार जनवरी के अंतरिम आदेश के उस अंश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें नगर निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासनिक समिति गठित करने की इजाजत दी गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश को जारी रखा था, ताकि कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे। याचिका में कहा गया है कि आदेश देते समय कोर्ट ने यूपी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1959 की धारा 15 (3) पर विचार नहीं किया जो कहती है कि इस्तीफा देने या अयोग्य होने के अलावा मेयर तबतक पद पर रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह नियम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में लागू होता है म्युनिसिपिलिटीज पर लागू नहीं होता।