डांस बार मामला: महाराष्ट्र सरकार को SC का नोटिस, 6 हफ्ते में दें जवाब
डांस बार लाइसेंस से संबंधित नये नियमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
नई दिल्ली (एएनआई)। डांस बार लाइसेंस से संबंधित नये नियमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को 6 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई डांस बार मामले में स्पष्ट कर दिया कि बार में डांस के वक्त पैसे उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार को नए कानून पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान डांस बार वालों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों में कई खामियां हैं। अश्लील डांस करने पर तीन साल की सजा की प्रावधान रखा गया है जबकि IPC में अश्लीलता के तहत तीन माह की सजा का प्रावधान है। कानून के अनुसार, अगर डांस बार का लाइसेंस है तो आर्केस्ट्रा का लाइसेंस नहीं मिलेगा।
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