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    महाराष्ट्र स्पीकर को SC का आदेश, विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर 10 जनवरी तक करें फैसला

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Fri, 15 Dec 2023 03:39 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल को एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था लेकिन अब अगले साल 10 जनवरी 2024 तक समय को बढ़ा दिया है।

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    विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर 10 जनवरी तक करें फैसला- SC

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल को एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है।

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    शीर्ष अदालत ने पहले स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था, लेकिन अब अगले साल 10 जनवरी 2024 तक समय को बढ़ा दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को निर्णय देने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय विस्तार देते हैं।

    शीर्ष अदालत शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई थी।

    पीठ ने 18 सितंबर को स्पीकर को एकनाथ शिंदे और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था।

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