SC ने सभी दोषियों को 15 दिनों में आत्मसमर्पण करने का दिया निर्देश, महामारी के दौरान रिहा किए गए थे अपराधी

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को 15 दिनों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। दरअसल देश में कोविड महामारी के समय जेल में कैद कई दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया था। (फाइल फोटो)