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    ये घड़ियाली आंसू? MP के मंत्री विजय शाह की माफी पर SC की फटकार; अब SIT के हवाले केस

    Updated: Mon, 19 May 2025 01:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे।

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    कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में SC में सुनवाई

    पीटीआई, नई दिल्ली। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए।

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    मामले में जस्टिस सूर्यकांत की दो सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही। अदालत में विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए।

    विवादित बोल पर क्या है 'सुप्रीम' आदेश

    • जांच के लिए 3 आईपीएस वाली एसआईटी गठित
    • डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश
    • कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित होगी
    • एसआईटी में एक महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल रहेंगी
    • एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे
    • पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी
    • विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,

    हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। ये सभी राज्य से बाहर होने चाहिए। यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

    किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं आप-सुप्रीम कोर्ट

    विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, विजय शाह माफी मांग रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी कहां है?, आप किस तरह कि माफी मांगना चाहते हैं, कभी-कभी झूठी माफी मांगी जाती है और कभी घड़ियाली आंसू बहाए जातें हैं। इनमें से आपकी प्रकृति कैसी है।

    'हमें आपका वीडियो दिखाना चाहिए'

    जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा, 'आप एक पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं। आपको बोलेत समय अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहां आपका वीडियो दिखाना चाहिए। आप वहां मंच पर खड़े थे, जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप रुक गए। ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है।'

    पूरा देश आप पर शर्मिंदा है-SC

    कोर्ट ने आगे कहा, ये एक ऐसा देश हैं जो कानून के शासन में विश्वास करता है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा। न्यायाधीश किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते। इस न्यायालय के आदेशों से किसी को नुकसान नहीं होगा। 

    पूरा देश आप पर शर्मिंदा है। यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं। हमने कुछ भी निर्देश नहीं दिया है। यह कहना कि हाईकोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, सही नहीं है। 

    यह भी पढ़ें: 'जाओ कर्नल सोफिया से माफी मांगो', MP के मंत्री को SC की फटकार; हाईकोर्ट ने भी FIR में गिनाईं खामियां

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