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    दिव्यांग लोगों पर टिप्पणी कर बुरे फंसे Samay Raina, SC ने रणवीर इलाहबादिया मामले में पक्षकार बनाने का दिया आदेश

    Updated: Mon, 21 Apr 2025 04:48 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की क्लिप को रिकॉर्ड पर लिया है जिसमें एक अंधे व्यक्ति के साथ ही दो महीने के शिशु का मजाक उड़ाया गया था जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं।

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    सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए।(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिव्यांग लोगों के संबंध में समय रैना की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुले बनाने पर समय रैना को पक्षकार बनाने को कहा है।

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    समय रैना ने अंधे व्यक्ति का उड़ाया था मजाक

    सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की क्लिप को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें एक अंधे व्यक्ति के साथ ही दो महीने के शिशु का मजाक उड़ाया गया था, जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी।

    जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं। हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं। संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं।

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