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    RG Kar Case: आगे की जांच CBI से कराने की मांग को SC ने किया खारिज, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

    Updated: Mon, 17 Mar 2025 07:14 PM (IST)

    RG Kar Case आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता पिता को हाई कोर्ट में अपनी रिट याचिका आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पीड़ित माता-पिता की वकील की दलीलें सुनने के बाद जारी किए।

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    RG Kar Case: आगे की जांच CBI से कराने की मांग को SC ने किया खारिज।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डाक्टर के माता-पिता को हाई कोर्ट में अपनी रिट याचिका आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले में आगे होने वाली जांच की निगरानी का आदेश देने से किया इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट को कोई आदेश जारी नहीं करेंगे लेकिन याचिकाकर्ता (माता-पिता) हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका जारी रख सकते हैं।

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    CJI की पीठ ने जारी किए आदेश

    ये आदेश सोमवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पीड़ित माता-पिता की वकील की दलीलें सुनने के बाद जारी किए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका आगे बढ़ाने की अनुमति देते हुए उनकी अर्जी निपटा दी।

    हालांकि, इससे पहले याचिकाकर्ता की वकील ने पीठ से अनुरोध किया था कि हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वह मामले में आगे होने वाली जांच की निगरानी करे। लेकिन पीठ ने हाई कोर्ट को कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। दाखिल अर्जी में पीड़ित माता पिता ने मांग की थी कि सीबीआई मामले की आगे जांच करे और उनकी बेटी की हत्या में मुख्य आरोपी संजय राय के अलावा अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाए।

    टास्कफोर्स के मामले पर सुनवाई टली

    इसके अलावा पीठ ने स्वास्थ्य कर्मियों और डाक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर टास्कफोर्स की सिफारिशों के मामले पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को 13 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी ऐसे दिन सुनवाई पर लगाया जाए जिस दिन नए मामलों की सुनवाई का दिन न हो। पिछले वर्ष कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

    आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

    इस मामले में कोलकाता की निचली अदालत ने 20 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। प्रशिक्षु डाक्टर के मातापिता ने मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए आगे जांच करके अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए टास्कफोर्स से सुझाव भी मांगे थे। टास्कफोर्स अपनी सिफारिश दे चुकी है।

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