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    कोचिंग सेंटरों के लिए छात्रों के स्कूल छोड़ने पर राजस्थान HC का सख्त आदेश, कहा- इसे जल्द रोका जाए

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीबीएसई और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को कोचिंग सेंटरों के लिए स्कूल छोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ने बोर्डों को छात्रों की उपस्थिति की जाँच के लिए निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

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    कोचिंग सेंटरों के लिए छात्रों के स्कूल छोड़ने पर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त आदेश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीबीएसई और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि कक्षा नौ से 12 के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में जाने के लिए स्कूल छोड़ने से रोका जाए। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ने दोनों बोर्डों को स्कूल के समय में छात्रों की उपस्थिति की जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने का आदेश दिया।

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    इसके लिए एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है और बिना उचित कारण अनुपस्थिति पर सभी संबंधित पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पाया गया तो उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाए।

    CBSE ने कमियों की ओर किया इशारा

    अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई ने तीन स्कूलों में कमियों की ओर इशारा किया था और अस्थायी संबद्धता वापस लेने सहित दंड लगाए थे। स्कूलों ने इसे चुनौती दी थी। तीनों स्कूलों को कमियों को सुधारने के लिए चार सप्ताह का समय देते अदालत ने कहा कि स्कूल प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ कानूनी उपाय मांग सकते हैं।

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