तीन साल तक नहीं चलाओगे फेसबुक और इंस्टा... HC ने कड़ी शर्त के साथ दी जमानत; क्या था मामला?
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया। एक युवक ने विवाहित महिला की फोटो एडिट कर वायरल की थी। अदालत ने युवक को जमानत देते हुए तीन साल तक सोशल मीडिया का उपयोग न करने की शर्त रखी है। उसे पीड़िता की तस्वीरें भी हटानी होंगी। जस्टिस अशोक जैन ने कहा कि उल्लंघन होने पर जमानत रद हो जाएगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज काफी बढ़ गया है। इसी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान से सामने आया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अनोखा फैसला दिया है।
दरअसल, एक युवक ने एक फेक अकाउंट बनाकर 23 साल की विवाहित की फोटो को एडिट कर वायरल कर दिया। यह मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान युवक को जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि वह अगले तीन साल सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा उसे पीड़िता की तस्वीर को डिलीट भी करना होगा।
क्यों रखनी पड़ी ऐसी शर्त?
बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक जैन ने ये आदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवक जमानत मिलने के बाद तीन साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं, पीड़िता या उसके परिवार के साथ भी उसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखना होगा। अदालत ने युवक को तुरंत सभी प्रकार की फोटो को डिलीट करने का आदेश भी दिया।
इस मामले में वकील गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि जस्टिस अशोक जैन ने स्पष्ट किया कि युवक इस संबंध में एक शपथ पत्र भी देन होगा कि उसके पास पीड़िता की कोई फोटो या वीडियो नहीं है। वहीं, अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन अगर उसने किया तो उसकी जमानत स्वतः रद हो जाएगी और उसको फिर से जेल जाना होगा।
क्या था युवक पर आरोप?
इस मामले को लेकर एक सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि युवक ने फर्जी अकाउंट से विवाहिता की फोटो को शेयर किया और उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की। इस स्थिति में युवक बिना शर्त के जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, बचाव पक्ष ने दावा किया कि युवक को झूठे केस में फंसाया जा रहा है।
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