अवैध मतांतरण कराने वालों पर चलेगा बुलडोजर, सरकार ला रही विधेयक
राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025 ला रही है जिसमें अवैध मतांतरण पर बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान है। जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 20 साल तक की सजा और जुर्माना लगेगा। अवैध मतांतरण में लिप्त संस्थाओं के अवैध भवनों को ध्वस्त किया जा सकेगा जिसके लिए 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025 ला रही है, जिसमें पहली बार बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी रूप दिया गया है। जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्म परिवर्तन पर 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रविधान होगा।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध मतांतरण में लिप्त कुछ संस्थाओं द्वारा अवैध भवन निर्माण की जानकारी सामने आई है। अब इन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा सकेगा। इसके लिए पहले संस्था को 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।
विधेयक में रखा गया ये प्रावधान
विधेयक में यह भी प्रविधान है कि अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराधों को गैर जमानती माना जाएगा। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार विधानसभा में नौ सितंबर को यह विधेयक पेश करेगी।
सजा और जुर्माने का भी प्रावधान
विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर या झूठे वादे कर शादी करता है और शादी के बाद धर्म बदलता है तो इसे मतांतरण माना जाएगा। केवल मूल पैतृक धर्म में वापसी को मतांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध मतांतरण के लिए कम से कम सात और अधिकतम 14 साल की सजा एवं पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
विशेष रूप से नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के जबरन मतांतरण पर कम से कम 10 और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रविधान है। यदि कोई व्यक्ति मर्जी से धर्म बदलता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उसे कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी।
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