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    Raja Raghuvanshi Murder: अब होगा इंसाफ... पुलिस को मिली चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड, आखिर क्या होता Transit Remand?

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 08:37 PM (IST)

    मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस को तीन आरोपियों आकाश राजपूत विशाल सिंह चौहान और राज सिंह कुशवाहा की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है।चारों आरोपियों को शिलांग पुलिस मेघालय ले जाएगी। ट्रांजिट रिमांड का मतलब है अपराध कहीं और हुआ हो और गिरफ्तारी कहीं और तो पुलिस को आरोपी को अपराध स्थल पर ले जाने के लिए अदालत से इजाजत लेनी होती है।

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    शिलांग पुलिस को 4 आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिली है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजा रघुवंशी की मेघालय में बेरहमी से हुई हत्या के बाद शिलांग पुलिस को 4 आरोपियों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद और राज सिंह कुशवाहा की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है।

    एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया, "उन्हें सीजेएम जज के समक्ष पेश किया गया और शिलांग पुलिस को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। चौथे आरोपी आनंद को सागर, बीना से इंदौर लाया जा रहा है। चारों को शिलांग पुलिस मेघालय की राजधानी शिलांग ले जाएगी।"

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    Indore, Madhya Pradesh: Shillong police gets 7 days transit remand of three accused- Akash Rajput, Vishal Singh Chauhan and Raj Singh Kushwaha in Raja Raghuvanshi murder case

    Additional DCP (Crime) Rajesh Dandotiya says, "They were presented before the CJM Judge, and Shillong police got 7-day transit remand. The fourth accused, Anand, is being brought to Indore from Sagar, Bina; all four will be taken to Shillong by Shillong Police..." pic.x.com/0d8g0n0u3S

    — ANI (@ANI) June 9, 2025

    क्या होता है ट्रांजिट रिमांड?

    ट्रांजिट रिमांड शब्द आपने कई बार सुना होगा, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में सवाल कौंधता होगा कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। इसे ऐसे समझें कि दो राज्य हैं। इसमें किसी एक राज्य में कोई अपराध हुआ हो, फिर किसी दूसरे राज्य में आरोपी की गिरफ्तारी हुई हो।

    इसके लिए पहले राज्य की पुलिस उस दूसरे राज्य की अदालत से अस्थायी हिरासत की इजाजत लेगा, ताकि आरोपी को उस राज्य में ले जाया जा सके जहां अपराध हुआ है।

    कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति राजकोट में पकड़ा गया, लेकिन उसका अपराध पठानकोट में हुआ है। अब पुलिस को उसे पठानकोट ले जाना है। इसके लिए पुलिस को कोर्ट से "ट्रांजिट रिमांड" की इजाजत लेनी पड़ती है।

    यह इजाजत कोर्ट देती है ताकि आरोपी को सुरक्षित और कानूनी तरीके से एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा सके। इस दौरान पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द पठानकोट के संबंधित कोर्ट में पेश करना पडे़गा।

    (एएनआई इनपुट के साथ)

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