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    Railway: रेलवे इंजीनियर को रिश्वत मामले में तीन साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान के जोधपुर में सीबीआई की अदालत ने उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर राम हरि मीणा को रिश्वत के मामले में तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है जब सीबीआई ने मीणा को 25000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। मीणा ने रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप लाइन बिछाने की अनुमति के लिए रिश्वत की मांग की थी।

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    रेलवे इंजीनियर को रिश्वत मामले में तीन साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

     जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में सीबीआई की अदालत ने उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर राम हरि मीणा को रिश्वत के मामले में तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

    सीबीआई ने पकड़ा था रंगेहाथ

    मामला 2019 का है, जब सीबीआई ने मीणा को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। मीणा, जो उस समय सूरतगढ़ में तैनात थे, ने रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप लाइन बिछाने की अनुमति के लिए रिश्वत की मांग की थी।

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    सीबीआई ने 16 दिसंबर, 2019 को चार्जशीट दायर की थी

    गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने विस्तृत जांच की और 16 दिसंबर, 2019 को चार्जशीट दायर की। विशेष न्यायाधीश ने 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए मीणा को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया।