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    मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत, सावरकर पर टिप्पणी कर फंसे थे कांग्रेस के 'युवराज'

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 09:32 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नासिक की एक अदालत ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी। राहुल गांधी ने वीडियो लिंक के माध्यम से खुद को निर्दोष बताया। नासिक निवासी देवेंद्र भुटाडा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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    राहुल गांधी को नासिक की एक अदालत से जमानत मिल गई है (फोटो: फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई, 24 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2022 में हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी विनायत दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में उन्हें नासिक की एक अदालत से जमानत मिल गई है।

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    गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.सी. नरवाडिया के समक्ष वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। नासिक निवासी देवेंद्र भुटाडा ने अपने वकील मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।

    15000 के मुचलके पर जमानत

    गांधी द्वारा स्वयं के निर्दोष होने की दलील दिए जाने के बाद उनके वकीलों ने जमानत की मांग की। वकील पिंगले ने बताया कि अदालत ने 15,000 रुपए के मुचलके पर राहुल गांधी की याचिका मंजूर कर ली है। एक गैर सरकारी संगठन के निदेशक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गांधी ने हिंगोली में एक संवाददाता सम्मेलन में और नवंबर 2022 में अपनी यात्रा के दौरान एक भाषण में ऐसे बयान दिए जिससे सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

    शिकायत में कहा गया है कि आरोपी के भाषण और प्रेस बयानों से शिकायतकर्ता के आदर्श स्वातंत्र्यवीर सावरकर की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता-पूर्व काल में उनके द्वारा किए गए नेक कार्यों के साथ-साथ समाज में उनके योगदान को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

    राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने हाथ जोड़कर रिहाई की प्रार्थना की और बाद में ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का वादा किया। गांधी पर पुणे में भी एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है, जो सावरकर के पोते ने दिवंगत हिंदुत्व विचारक के बारे में उनके बयानों को लेकर दायर किया है।

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