राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित, RSS से जुड़ा है मामला
महाराष्ट्र के ठाणे में, राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। शिकायतकर्ता के वकील ने गवाह से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। राहुल गांधी के वकील ने कानूनी टीम की अनुपलब्धता के कारण स्थगन का अनुरोध किया। मामला 2014 में राहुल गांधी के आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से जुड़ा है।
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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई 6 दिसंबर तक स्थगित (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में कोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। मामला शनिवार को जब सुनवाई के लिए आया, तो शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने निजामपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक सायकर से गवाह के तौर पर पूछताछ की अनुमति मांगते हुए आवेदन दायर किया।
अदालत ने निजामपुरा पुलिस को मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी और शिकायतकर्ता के वकील इस संबंध में अधिकारी से पूछताछ करना चाहते थे। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी थी।
6 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित
हालांकि, राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने उस दिन राहुल गांधी की कानूनी टीम की अनुपलब्धता के कारण स्थगन की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई छह दिसंबर तक स्थगित कर दी।
कुंटे ने छह मार्च 2014 को भिवंडी के निकट एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।

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