Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव, डीजीसीए ने जारी किया मसौदा; चार दिसंबर तक जनता से मांगी प्रतिक्रिया

    डीजीसीए ने रात में उड़ान भरने वाले पायलट के लिए अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी अवधि को 13 से घटाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पायलटों के आराम के लिए अधिक समय (रेस्टिंग टाइम) का प्रस्ताव है। मसौदा प्रस्ताव पर चार दिसंबर तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

    By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Sat, 04 Nov 2023 09:30 PM (IST)
    Hero Image
    डीजीसीए ने पायलटों की थकान दूर करने के लिए जारी किया मसौदा

    पीटीआई, नई दिल्ली। विमान के पायलटों और चालक दल के सदस्यों (क्रू) की थकान को लेकर चिंताओं के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के चालक दल के सदस्यों की सेवा के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। डीजीसीए ने रात में उड़ान भरने वाले पायलट के लिए अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी अवधि को 13 से घटाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पायलटों के आराम के लिए अधिक समय (रेस्टिंग टाइम) का प्रस्ताव है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार दिसंबर तक जनता से मांगी गई प्रतिक्रया

    विमान चालक दल के ड्यूटी टाइम को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में कई बदलावों का भी प्रस्ताव है। मसौदा प्रस्ताव पर चार दिसंबर तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

    यह भी पढ़ें: DGCA: माउथवॉश, टूथ जेल का इस्तेमाल न करें विमानों के पायलट, चालक दल के सदस्यों के लिए डीजीसीए ने जारी किए निर्देश

    पायलटों की थकान के मामले आए सामने

    हाल के दिनों में पायलटों की थकान के मामले सामने आए हैं। थकान के कारण इंडिगो का पायलट नागपुर हवाईअड्डे पर गिर गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। डीजीसीए ने रात में उड़ान संचालित करने वाले पायलटों के लिए लगातार 48 घंटे के साप्ताहिक आराम और फ्लाइट ड्यूटी की अवधि को 10 घंटे कम करने का प्रस्ताव रखा है।

    यह भी पढ़ें: DGCA अपने अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की करेगा जांच, शिकायत के बाद विभाग ने किया ट्रांसफ

    डीजीसीए को देनी होगी त्रैमासिक रिपोर्ट

    एयरलाइनों के संचालन प्रमुखों को पिछली तिमाही के दौरान प्राप्त थकान रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में डीजीसीए को त्रैमासिक रिपोर्ट देनी होगी। इसमें कहा गया कि परिचालक सुनिश्चित करेंगे कि लगातार 48 घंटों का न्यूनतम साप्ताहिक आराम दिया जाए, ताकि एक साप्ताहिक आराम अवधि के अंत और अगली आराम अवधि की शुरुआत के बीच अंतर कभी भी 168 घंटे से अधिक न हो। फिलहाल आराम की अवधि 36 घंटे है।