पीएम मोदी डिग्री मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय की अलग ट्रायल की याचिका खारिज
गुजरात की एक सत्र अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी मामले में अलग-अलग ट्रायल की याचिका खारिज कर दी। अदा ...और पढ़ें

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की एक सत्र अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर की गई टिप्पणियों के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि मामले में अलग-अलग ट्रायल की मांग की थी।
अदालत ने कहा कि दोनों नेता किसी साझा उद्देश्य से प्रेरित लगते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमपी पुरोहित की अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनके अलग-अलग सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया था।
किसने दायर किया था मामला?
यह मानहानि का मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर किया गया था, जिसमें इसे ''व्यंग्यात्मक और अपमानजनक'' टिप्पणियों के रूप में वर्णित किया गया था। अदालत ने पाया कि दोनों आरोपितों ने एक और दो अप्रैल 2023 को एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में बयान दिए थे।

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