पीएम मोदी, अमित शाह और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर ही कोर्ट ने लगाया जुर्माना
राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूरणचंद्र सेन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूरणचंद्र सेन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता एक वकील हैं, इसलिए उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सस्ती लोकप्रियता के लिए मनमाने ढंग से कार्य करें।
जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी वादी ने गुप्त उद्देश्यों के तहत या फर्जी याचिका दायर की है तो उसे तुरंत खारिज करना और वादी पर जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
सेन ने मई 2025 में याचिका दायर की थी, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद-15 के विपरीत बताया गया था।
याचिका में कहा गया कि इस संशोधन के कारण देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इसलिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
सेन ने पहले अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
केंद्र सरकार की ओर से वकीलों ने कहा कि सीएए संसद द्वारा पारित किया गया है और इसकी वैधानिकता का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
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