पलक्कड़ बस दुर्घटना मामले में केरल हाईकोर्ट हुआ सख्त, पुलिस और मोटर वाहन विभाग से मांगी जांच रिपोर्ट
बस दुर्घटना के मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत संज्ञान लेने वाले जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि वाहनों में चमकती लेजर लाइट और प्रतिबंधित हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
कोच्चि, पीटीआइ। केरल के पलक्कड़ जिले में बुधवार रात बस दुर्घटना में पांच स्कूली छात्रों समेत नौ की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पल्लकड़ में हुई इस बस दुर्घटना पर केरल हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ बस दुर्घटना के संबंध में पुलिस और मोटर वाहन विभाग (MVD) से जांच रिपोर्ट मांगी है। इस दुर्घटना में पांच स्कूली छात्रों सहित नौ लोगों की जान चली गई।
चमकती लेजर लाइट और प्रतिबंधित हॉर्न वालों को किया जाए जब्त
बस दुर्घटना के मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने वाले जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि वाहनों में चमकती लेजर लाइट और प्रतिबंधित हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि ऐसे लाइट और हॉर्न वाले वाहनों को जब्त किया जाए।
अदालत ने पूछा, कैसे जारी किया गया फिटनेस प्रमाणपत्र
पीठ ने कहा कि निजी बस, जो तेज गति से जा रही थी और पीछे से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस से टकरा गई। इसमें चमकती लेजर लाइट और साउंड सिस्टम थे, जो अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही पीठ ने पूछा कि बस को फिटनेस प्रमाणपत्र कैसे जारी किया गया? वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
KSRTC से मांगी गई जानकारी
इस बीच, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ ने भी दुर्घटना के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। केएसआरटीसी के वकील दीपू थंकान ने यह जानकारी दी। वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति रामचंद्रन के दिन में दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर मामले की सुनवाई करने की संभावना है।
बता दें कि बस दुर्घटना मामले में मरने वालों में स्कूल शिक्षक विष्णु वीके, छात्र अंजना अजित, इमैनुएल सीएस, दीया राजेश, क्रिस विंटरबॉर्न थॉमस, एल्ना जोस (छात्र), अनूप (22), रोहित राज (24) और दीपू हैं।
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