Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karnataka Tobacco Ban: अब 21 साल से कम वाले नहीं बेच पाएंगे कर्नाटक में सिगरेट, सरकार ने तय की आयु सीमा

    By Agency Edited By: Babli Kumari
    Updated: Thu, 22 Feb 2024 07:50 AM (IST)

    Karnataka Tobacco Ban कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक (2024 पेश किया) जिसने सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य निर्माण आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया।

    Hero Image
    कर्नाटक में सिगरेट बेचने के लिए निर्धारित की गई आयु (प्रतीकात्मक फोटो)

    एएनआई, बेंगलुरु। Karnataka Tobacco Ban: कर्नाटक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए 21 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक (2024 पेश किया) जिसने सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया। राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदन में इस बारे में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चेतावनी दी कि अब से 21 साल से कम उम्र के लोगों को भी सिगरेट नहीं बेची जा सकेगी। उन्होंने कहा, ''पहले सिगरेट बेचने की उम्र सीमा 18 साल तय की गई थी, अब उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है।''

    यह भी पढ़ें- पीएम मोदी आज सूरत में राष्ट्र को समर्पित करेंगे दो न्यूक्लियर प्लांट, कुल 22,500 करोड़ की लागत से बने 700-700 मेगावाट के प्लांट