Karnataka Tobacco Ban: अब 21 साल से कम वाले नहीं बेच पाएंगे कर्नाटक में सिगरेट, सरकार ने तय की आयु सीमा
Karnataka Tobacco Ban कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक (2024 पेश किया) जिसने सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 1 ...और पढ़ें
एएनआई, बेंगलुरु। Karnataka Tobacco Ban: कर्नाटक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए 21 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक (2024 पेश किया) जिसने सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया। राज्य में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है।
सदन में इस बारे में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चेतावनी दी कि अब से 21 साल से कम उम्र के लोगों को भी सिगरेट नहीं बेची जा सकेगी। उन्होंने कहा, ''पहले सिगरेट बेचने की उम्र सीमा 18 साल तय की गई थी, अब उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है।''

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