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    '...तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता', ED ने क्यों कहा- जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हेमंत सोरेन

    By Agency Edited By: Babli Kumari
    Updated: Mon, 20 May 2024 11:45 PM (IST)

    ईडी ने SC को बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके मामले की जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जमानत का विरोध करते हुए ईडी तर्क दिया कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। ईडी ने कहा अगर अंतरिम जमानत दी जाती हैतो जेल में बंद सभी राजनेता इसी आधार पर जमानत की मांग करेंगे।

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    प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की याचिका को किया विरोध (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भूमि घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली हेमंत सोरेन की याचिका का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया।

    ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके मामले की जांच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जमानत का विरोध करते हुए ईडी तर्क दिया कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता।

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    सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए दी अंतरिम जमानत 

    ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, तो जेल में बंद सभी राजनेता इसी आधार पर जमानत की मांग करेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी।जांच एजेंसी ने कहा, देश में चुनाव पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है।

    किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

    अगर सोरेन की विशेष सुविधा देने की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सोरेन की याचिका दायर जवाबी हलफनामे में ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने गुर्गों के माध्यम से अपराध की आय को बेदाग बताने का प्रयास कर रहे हैं।

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