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    'टैक्सपेयर्स के साथ इज्जत से पेश आएं', निर्मला सीतारमण ने GST विभाग को दिया निर्देश

    By RAJEEV KUMAREdited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी को करदाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि करदाता राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं और सभी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जीएसटी विभाग को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे कारोबारियों को तीन दिनों में जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। जीएसटी सुधारों से खरीदारी करना आसान हुआ है।

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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को टैक्सपेयर्स के साथ आदर के साथ पेश आना चाहिए। टैक्सपेयर्स राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अगर टैक्सपेयर्स के बीच कोई गलत है तो उसे पकड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करना चाहिए, लेकिन जीएसटी अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी टैक्सपेयर्स को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

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    शुक्रवार को गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन अवसर पर सीतारमण ने कहा कि सीबीआईसी को इस सोच के साथ काम करना चाहिए कि गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई बैर नहीं।

    वित्त मंत्री ने जीएसटी विभाग को दिया सुझाव

    उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए जीएसटी विभाग को अधिकाधिक टेक्नोलॉजी की मदद से प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। विभाग की तरफ से गलत करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ समय पर की गई कार्रवाई यह दर्शाता है कि टैक्सपेयर्स के प्रति किसी के भी अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लंबा खींचने पर उस अधिकारी की छवि शक के घेरे में आती है खासकर जो ईमानदार अधिकारी है, उन्हें इससे नुकसान होता है। वहीं जो दोषी है, उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई से राहत मिलती है।

    जीएसटी पोर्टल पर कारोबारी करा सकेंगे पंजीकरण

    सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की गत बैठक में पंजीयन प्रक्रिया को सरल करने का फैसला किया गया था जिसके तहत आगामी एक नवंबर से तीन दिनों में जीएसटी पोर्टल पर कारोबारी अपना पंजीयन करा सकेंगे। तीन दिनों में पंजीयन की सुविधा उन कारोबारियों के लिए होगी जो स्व मूल्यांकन के तहत खुद यह घोषित करेंगे कि उनकी टैक्स देनदारी मासिक स्तर पर 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। दूसरा, अगर आवेदनकर्ता को डाटा के विश्लेषण के आधार पर जीएसटी प्रणाली उन्हें पहचान लेती है तो उनका पंजीयन भी तीन दिनों में हो जाएगा। अनुमान है कि इस सुविधा से 96 प्रतिशत नए आवेदकों को पंजीयन कराना आसान हो जाएगा।

    'जीएसटी सुधार से खरीदारी करना हुआ आसान'

    सीतारमण ने कहा कि गत 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 के लागू होने से वैश्विक स्तर पर भारत के प्रगतिशील आर्थिक सोच की चर्चा हो रही है। जीएसटी में इतने बड़े सुधार से इस दशहरा और दिवाली के दौरान रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आम लोगों को खरीदारी करना आसान हो गया। त्योहारी सीजन में खरीदारी से लेकर उत्पादन में बढ़ोतरी और ऑनलाइन बिक्री में इजाफा जीएसटी में सुधार का असर है।

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