ना पूछताछ ना कोई जांच... नीरव मोदी को भारत लाने के लिए एजेंसियों ने कोर्ट को क्या गारंटी दी?
भारत सरकार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने के लिए प्रयासरत है। लंदन कोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि प्रत्यर्पण होने पर नीरव मोदी पर सिर्फ मुकदमा चलेगा जांच एजेंसियां पूछताछ या हिरासत में नहीं लेंगी। नीरव मोदी की याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि उन पर भारतीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत सरकार ने लंदन कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि यदि वे नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करते हैं तो सिर्फ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। कोई भी जांच एजेंसी नीरव मोदी से पूछताछ नहीं करेगी और ना ही उसे दोबारा हिरासत में लिया जाएगा।
दरअसल, लंदन की एक अदालत 23 नवंबर को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उसके प्रत्यर्पण मुकदमे को फिर से खोलने की मांग की गई है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर नीरव मोदी को भारत लाया जाता है तो एजेंसियों द्वारा उससे पूछताछ की जा सकती है। इस दौरान उसे यातनाएं भी दी जा सकती हैं. लेकिन अब ऐजेसियों ने इसका खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उससे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी।
सिर्फ भारतीय कानूनों के अनुसार चलेगा मुकदमा
इस मामले की जांच कर रही एजेंसियां अदालत को दिए गए अपने पिछले आश्वासन को दोहरा सकती हैं कि प्रत्यर्पित होने पर मोदी पर भारतीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और एजेंसियों द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।
पूछताछ की जरुरत नहीं
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा "हमने मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल कर दिए हैं। अभी उनसे पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। हमारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा। अगर ब्रिटेन की कोर्ट हमसे कहती है, तो हम अपना आश्वासन दोहरा सकते हैं कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। हमने पहले भी ऐसा आश्वासन दिया है।"
बता दें कि नीरव साल 2018 में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप के बाद देश छोड़कर भाग गया था। नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी से जारी सैकड़ों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए 6,498 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही ऐजेंसियां इस बात से सहमत हैं कि उन्हें नीरव से पूछताछ की जरुरत नहीं है।
मुंबई की जेल में रखने का आश्वासन
गौरतलब है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि नीरव को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक 12 में रखा जाएगा, यहां पर उसे किसी तरह की हिंसा या दुर्व्यवहार का कोई खतरा नहीं है। एजेंसियों ने ब्रिटेन को आश्वासन दिया है कि उन पर भारतीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और उन पर कोई नया आरोप नहीं लगाया जाएगा।
19 मार्च को हुआ था गिरफ्तार
बता दें कि भारत के हीरा कारोबारी रहे भगोड़े नीरव मोदी को 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में नीरव को प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। वह करीब छह वर्षों से लंदन की जेल में है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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