NIA ने तमिलनाडु पीएफआई मामले में तीन आरोप पत्र किए दायर, ये हैं मुख्य आरोपी
एनआईए ने तीन आरोपियों अब्दुल रज्जाक मोहम्मद यूसुफ और खिजर ए. के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। गैर-कानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले में तीन आरोपियों ...और पढ़ें

पीटीआई, नई दिल्ली। एनआईए ने तमिलनाडु में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की गैर-कानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार दी। जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष एनआईए अदालत में अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद यूसुफ और खिजर ए. के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
पहले 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था
प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने इससे पहले पीएफआई के नेताओं, सदस्यों और कार्यकर्ताओं की गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले में 17 मार्च को 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अधिकारी ने कहा कि वे चेन्नई के पुरसावक्कम में स्थित अपने राज्य मुख्यालय के साथ-साथ तमिलनाडु के विभिन्न जिला कार्यालयों के माध्यम से काम करते थे और उनके मुखौटा संगठन उनकी मदद कर रहे थे।
प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान, आरोपी रज्जाक, यूसुफ और खिजर के घरों पर छापे मारे गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि नौ मई को उन्हें चेन्नई में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।
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पीएफआई ने रची थी साजिश
एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए सबूत एकत्र किए गए हैं कि इन आरोपियों ने साजिश रची थी और पीएफआई सेना में नए कैडरों की भर्ती करेगी, जो हिंसक तरीकों से भारत सरकार को निशाना बनाएगी।

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