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    New GST Rates: अगर दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान दे तो क्या करें?

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:14 PM (IST)

    शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है जिससे 90% से ज्यादा रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि दुकानदारों को पुराने स्टॉक पर भी घटी हुई दर का लाभ ग्राहकों को देना होगा। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो क्‍या कर सकते हैं?

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    GST 2.0 से जुड़े वे सवाल, जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी सोमवार से जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। इससे हम सबकी जरूरत की 90 प्रतिशत चीजें सस्‍ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि 375 से ज्यादा चीजें सस्‍ती हो गई। इसमें  रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे- घी, पनीर, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें शामिल हैं। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पाद भी सस्‍ते हुए हैं।

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    जीएसटी की नई व्यवस्था में 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 फीसदी टैक्स स्लैब में आ गई हैं। अब सिर्फ दो टैक्‍स स्‍लैब 5% और 18% ही रह गई। वहीं अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्‍स लगेगा।

    नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कुछ सवाल हैं, जैसे - क्या बाजार में सामानों पर घटी हुई एमआरपी दिखाई देगी, वो कौन-से उत्पाद हैं, जिनकी कीमत पर कोई असर नहीं होगा, दुकानदार में पूरी छूट दी या नहीं यह कैसे पता चलेगा, अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे रहा है तो क्या करें? जीएसटी 2.0 से जुड़े सवालों के जवाब यहां पढ़ें...

    क्‍या आज से बाजार में घटी हुई एमआरपी नजर आएगी?

    जवाब: नहीं। बाजार में आज से हर चीज पर घटी हुई एमआरपी नहीं दिखेगी, क्‍योंकि दुकानदारों के पास सामान का स्‍टॉक पुराना है और उस पर पुरानी एमआरपी ही लिखी नजर आएगी। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सामान के ऊपर घटी दरों का स्टीकर लगाना अनिवार्य नहीं है।

    क्‍या पुराने स्‍टॉक का सामान खरीदने पर GST कटौती का लाभ नहीं मिलेगा?

    जवाब: पुराने स्‍टॉक वाला सामान खरीदने पर भी सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार का निर्देश है कि 22 सितंबर से जो सामान जीएसटी दर घटने से सस्‍ते हुए हैं, दुकानदारों को उन सामानों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा। यानी कि दुकान में स्टॉक नया हो या फिर पुराना ग्राहक को कटौती का लाभ मिलेगा।

    क्या पुराने स्टॉक को सस्ते दाम पर बेचने से दुकानदार को घाटा होगा?

    जवाब: पुराने समान को जीएसटी कटौती दर पर सस्ते में बेचने पर दुकानदार को बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। सरकार के मुताबिक, दुकानदार जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इसे एडजस्ट करेंगे।

    वे कौन-से से सामान हैं, जिनके दाम पर कोई असर नहीं होगा?

    जवाब: गेहूं, चावल, आटा, दालें, फल, ताजा सब्जियां, दूध, दही, छाछ,  नमक, अंडे,  प्राकृतिक शहद और पेयजल  (पैक्ड छोड़कर) के दाम पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल, सिलेंडर, सोना-चांदी, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी पहले जैसा ही टैक्‍स लगेगा।

    कैसे पता चलेगा कि दुकानदार ने पूरी  छूट दी है या नहीं?

    जवाब: दुकानदार पक्का बिल बनाता है तो बिल में स्पष्ट नजर आएगा कि जीएसटी नई दरों के तहत लगाया है या नहीं। जिन सामानों पर जीएसटी दर घटी है, उनकी सूची से भी मिला सकते हैं। इसके अलावा, आप दुकानदार से  सीधे-सीधे पूछ भी सकते हैं। यानी कि बिल में साफ-साफ दिखेगा कि दुकानदार ने पूरा लाभ दिया है या नहीं।

    जीएसटी दर घटाकर सरकार को क्या फायदा मिलेगा?

    जवाब: जीएसटी दर घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे महंगाई घटेगी। दूसरी ओर उद्योगों की लागत घटने से से उद्यमी निवेश बढ़ाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे।  खपत बढ़ने से देश की जीडीपी में भी तेजी आने की उम्मीद है।

    अगर दुकानदार पुराने MRP पर ही सामान दे तो क्या करें?

    जवाब:

    • अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे तो टोल फ्री नंबर 1800114000 या 1915 पर कॉल कर शिकायत करें।
    •  मोबाइल नंबर 8800001915 पर एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
    • NACH  एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसकी ट्रेकिंग भी हो सकती है।
    •   उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर्ड कराकर शिकायत कर सकते हैं।

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