'तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रशिक्षण में करें शामिल', केंद्र का सभी मंत्रालयों और विभागों को नोटिस; 1 जुलाई से लागू होंगे कानून
New Criminal Laws तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू होने वाले हैं और इसे देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए आपराधिक कानूनों की विषय-वस्तु शामिल करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। नए कानूनों से होने वाले बदलावों की जानकारी ई-पाठ्यक्रमों पर भी उपलब्ध होगी।