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राबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत की राहत लेकिन अदालत की बिना अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 04:09 PM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 04:13 PM (IST)
राबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत की राहत लेकिन अदालत की बिना अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश
राबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत की राहत लेकिन अदालत की बिना अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश

नई दिल्‍ली, एएनआई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें और उनके करीबी सहयोगी रहे मनोज अरोरा को सोमवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि, दोनों अदालत के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। 

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अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि दोनों बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।फ‍िलहाल दोनों ही इस मामले में अंतरिम जमानत पर थे। मामले में वाड्रा और मनोज अरोरा की ओर से पांच लाख रुपये का निजी मुचलका अदालत में प्रस्‍तुत किया गया जिसके बाद विशेष सीबीआई अदालत से उन्‍हें अग्रिम जमानत मिली। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 29 मार्च को सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

ये भी पढ़ें- Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत, नहीं जाना होगा जेल


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