तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 करोड़ से ज्यादा मामलों का निपटारा, 8 मार्च को हुआ था आयोजन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश भर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जिसमें 2.42 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करना है। निपटारे गए मामलों में प्री-लिटिगेशन और लंबित मामले शामिल थे जिनका कुल मूल्य 7817.62 करोड़ रुपये से अधिक रहा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने शनिवार को देश के 29 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों या तहसीलों, जिलों और उच्च न्यायालयों में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।
इस लोक अदालत में 2.42 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत का मकसद जनता को तेज, सुलभ और किफायती न्याय दिलाना है। नालसा की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक शाम 6:30 बजे तक कुल 2,42,55,036 मामलों का निपटारा हुआ। इनमें 2,10,44,809 प्री-लिटिगेशन मामले और 32,10,227 लंबित मामले शामिल रहे।
लोगों के लिए बड़ी राहत
इन मामलों का कुल निपटारा मूल्य 7,817.62 करोड़ रुपये से अधिक रहा। लोक अदालत ने नागरिकों के लिए त्वरित, सुलभ न्याय सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी है। देशभर में एक साथ हजारों पीठों ने उन विवादों का समाधान किया जो वर्षों तक अदालतों में फंसे रह सकते थे।
इनमें राजस्व और बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावे, चेक अस्वीकृति मामले, श्रम और रोजगार विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण संदर्भ, बौद्धिक संपदा अधिकार विवाद, उपभोक्ता मामले, बिजली और पानी के बिल के मामले, ट्रैफिक चालान, और विभिन्न सिविल मामले शामिल हैं।
गौरतलब है इस साल की पहली लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को हुआ था, वहीं दूसरी लोक अदालत 10 मई को आयोजित की गई थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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