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    नागपुर में टीचर ही बना हैवान, पहले गलत ढंग से छुआ फिर गन प्वाइंट पर किया नाबालिग से दुष्कर्म

    Updated: Fri, 15 Aug 2025 04:49 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नागपुर में एक गिटार टीचर सागर सिंह पर एक नाबालिग छात्रा से बंदूक की नोक पर दो महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपी ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। आरोपी ने छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाया और बंदूक दिखाकर दुष्कर्म किया।

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    गिटार टीचर ने नाबालिक के साथ किया दुष्कर्म

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक गिटार टीचर ने एक नाबालिग छात्रा से बंदूक की नोक पर दो महीने तक दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को इस बारे में बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

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    पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़िता दो महीने पहले उज्जवल नगर में गिटार क्लास में लेने गई थी। आठ दिनों के बाद, सागर सिंह ने कथित तौर पर क्सास के दौरान छाज्ञा को गलत तरीके से छुआ। जिसके बाद पीड़िता अपना सामान वहीं छोड़कर अचानक क्लास से चली गई।

    बंदूक के नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म

    पीड़िता के मुताबिक, 23 जुलाई को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच, आरोपी टीचर सागर सिंह ने पीड़िता को फोन किया और सनशाइन अपार्टमेंट में अपने फ्लैट पर बुलाया और ना आने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से जब लड़की उसके फ्लैट पर पहुंची, तो उसने ने कथित तौर पर बंदूक और चाकू दिखाकर उसे धमकाया उसके साथ दुष्कर्म किया।

    दो महीने तक किया नाबालिग से दुष्कर्म

    पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के माता-पिता पर हमला करने की धमकी देकर उसे बार-बार अपने अपार्टमेंट में आने के लिए मजबूर करने लगा। 12 अगस्त को शाम 4 बजे से 6.30 बजे के बीच, सागर सिंह ने फिर से उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की ने आखिरकार 13 अगस्त को अपनी मां को इस बारे में बताया।

    पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

    नाबालिग लड़की ने आरोपी के खिलाफ सोनेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसी दिन मामला दर्ज कर आरोपी गिटार टीचर सागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

    सागर सिंह परोसिया उर्फ सैमसन शादीशुदा है, उसके घर से तलवार बरामद होने के बाद भारतीय न्याय संहिता और POCSO एक्ट, 2012 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं।

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