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    सवालों से भागता दिखा तहव्वुर राणा, हर बात पर करता रहा टालमटोल; 26/11 हमले के मास्टरमाइंड से 8 घंटे तक हुई पूछताछ

    2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा NIA की कस्टडी में है। हाल ही में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तहव्वुर से पूछताछ की है। हालांकि इस दौरान तहव्वुर मुंबई पुलिस के सवालों से बचता नजर आया। वो जानबूझकर टालमटोल भरे जवाब दे रहा था। तहव्वुर ने परिवार से बात करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थीजिसे खारिज कर दिया गया है।

    By Agency Edited By: Sakshi Pandey Updated: Sat, 26 Apr 2025 01:38 PM (IST)
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    मुंबई आतंकी हमले का मास्टमाइंड तहव्वुर राणा। फोटो- जागरण

    नई दिल्ली, एएनआई। मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कैद में है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने तहव्वुर राणा से नई दिल्ली में पूछताछ की है। आठ घंटे तक चली इस पूछताछ में तहव्वुर मुंबई पुलिस के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था।

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    मुंबई पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली स्थित NIA के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से आठ घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान तहव्वुर टालमटोल वाले जवाब दे रहा था और उसने पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं किया।

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    तहव्वुर पर आरोप

    बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसपर 2008 के 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है। तहव्वुर पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। साथ ही उसपर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। हाल ही में उसे अमेरिका से भारत लाया गया था।

    परिवार से बात करने की मांगी थी अनुमति

    अदालत ने तहव्वुर राणा को NIA की रिमांड पर भेजा है। हाल ही में तहव्वुर राणा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करते हुए परिवार से बात करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    NIA ने किया विरोध

    तहव्वुर राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने अदालत में तर्क देते हुए कहा था कि विदेशी नागरिक होने के नाते परिवार से बात करना तहव्वुर राणा का मौलिक अधिकार है। वहीं, NIA ने इसका सख्त विरोध किया। NIA का कहना था कि तहव्वुर से पूछताछ चल रही है। ऐसे में परिवार से बात करने के बहाने वो संवेदनशील जानकारियां रिवील कर सकता है।

    कोर्ट ने खारिज की याचिका

    तहव्वुर राणा के खिलाफ षडयंत्र रचने और आतंकवाद समेत IPC, UAPA की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। ऐसे में कोर्ट ने NIA की दलीलों को तवज्जो देते हुए तहव्वुर राणा की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।

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