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    MP गजब है! कहीं पीएम आवास योजना में मिले घर में खोला ठेका, तो कहीं स्कूली छात्रा को बेच रहे शराब

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों की मनमानी के मामले सामने आए हैं। उमरिया में पीएम आवास योजना के घर में शराब की दुकान खोली गई, तो वहीं मंडला में एक दुकानदार ने स्कूली छात्रा को शराब बेच दी। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है।

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    स्कूली छात्राओं को बेची शराब।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब ठेकेदारों व आबकारी विभाग की अंधेरगर्दी के मामले सामने आए हैं। एक स्थान पर प्रधानमंत्री आवास को ही शराब दुकान बना दिया गया, जबकि दूसरी जगह शराब दुकान संचालक ने स्कूली छात्रा को शराब बेची।

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    इन दोनों मामलों में वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अब मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।

    पीएम आवास योजना में मिले घर में खोला ठेका

    पहली खबर आई उमरिया जिले के अमरपुर गांव से, जहां आबकारी विभाग की अनुशंसा और प्रशासन की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान संचालन की अनुमति दे दी गई। गांव के सरपंच तीरथ प्रसाद कोल का कहना है कि यह आवास संजू कोल नामक हितग्राही के नाम पर स्वीकृत है, जिसमें शराब की दुकान खोल कर योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है।

    स्कूली छात्रा को बेची शराब

    इसी तरह से मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब की दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ तो प्रशासन हरकत में आया।

    शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए। उन्होंने जहां दुकान के दस्तावेजों और स्टॉक की जांच की, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में अधिकारियों को साफ दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेची गई। जबकि इस पर प्रतिबंध है। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण तैयार कर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

    स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि

    रामजी लाल पांडे, जिला आबकारी अधिकारी, मंडला ने कहा कि नैनपुर की कंपोजिट शराब की दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।

    अभय सिंह कोहरिया, जिला पंचायत सीईओ, उमरिया ने कहा कि अमरपुर स्थित पीएम आवास में शराब की दुकान संचालित होने की सूचना मिली है। पीएम आवास का कामर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता है। मामले की जांच कराई, जाएगी। तथ्यों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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