US Visa Rules: भारतीयों को अब कैसे मिलेगा अमेरिकी वीजा, क्या है नई गाइडलाइंस? विदेश मंत्रालय ने बताई पूरी बात
रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचना दी है कि एडवाइजरी लेवल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, एएनआई। अमेरिकी दूतावास ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। नए दिशानिर्देशों में वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं की डिटेल देना जरूरी कर दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय नागरिकों को वीजा आवेदनों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।
वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "वीजा और आव्रजन मामले किसी भी देश के संप्रभु कार्यों से संबंधित होते हैं। हमने अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी दिशा-निर्देश देखे हैं। इसमें वीजा आवेदनों में सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं का विवरण दिया गया है। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय नागरिकों के सभी वीजा आवेदनों पर योग्यता के अधार पर विचार किया जाना चाहिए।"
'भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया है कि भारत आवागमन और वाणिज्य दूतावास संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "हम आवागमन और वाणिज्य दूतावास संबंधी सभी मुद्दों पर अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों के वैध हितों की रक्षा की जाए।"
एडवाइजरी लेवल पर नहीं हुआ कोई बदलाव
रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचना दी है कि एडवाइजरी लेवल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "हमने पाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 जून को भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी भी अपडेट की है। हमें अमेरिकी अधिकारियों ने सूचित किया है कि भारत के परामर्श स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले की तरह लेवल-2 पर बना हुआ है। भारत के लिए अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी कई सालों से लेवल-2 पर बनी हुई है।"
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