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    M S Dhoni: धोनी की याचिका पर IPS अधिकारी को कोर्ट ने भेजा जेल, जानिए क्या था पूरा मामला

    By AgencyEdited By: Babli Kumari
    Updated: Fri, 15 Dec 2023 12:56 PM (IST)

    Madras High Court शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

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    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (फाइल फोटो)

    पीटीआई, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

    हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।

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    100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की

    धोनी ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम आने के लिए 2014 में मामला दर्ज किया गया था।

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