Lok Sabha Election 2024: तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर पर चुनाव आयोग का डंडा, चुनाव प्रचार पर रोक; कांग्रेस के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान
चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने केसीआर को अगले 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। केसीआर के प्रचार न करने पर बैन की अवधी आज रात आठ बजे से शुरू होगा।केसीआर पर यह प्रतिबंध कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर लगाया गया है।
एएनआई, हैदराबाद। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने केसीआर को अगले 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। केसीआर के प्रचार न करने पर बैन की अवधी आज रात आठ बजे से शुरू होगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केसीआर पर यह प्रतिबंध कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल करने को लेकर लगाया गया है। चुनाव आयोग ने सिरसिला में कांग्रेस के खिलाफ "आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान" देने के लिए तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव को आज, 1 मई रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
#LokSabhaElections2024 | Election Commission of India bans former Telangana CM and BRS chief K Chandrashekar Rao from campaigning for 48 hours, starting 8 pm today, 1st May for making "derogatory and objectionable statements" against Congress in Sircilla. pic.twitter.com/lPPN75rhHT— ANI (@ANI) May 1, 2024
चुनाव आयोग ने केसीआर को लगाई कड़ी फटकार
चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल, 2024 को सिरसिला में दिए विवादित बयान को लेकर केसीआर को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए के चंद्रशेखर राव को एक मई 2024 की रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियां, शो और साक्षात्कार, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया है।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 9 अप्रैल 2024 को शिकायत पर रिपोर्ट भेजी थी। पोल पैनल ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पर किए गए आपत्तिजनक बयान का दोषी पाया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कथित टिप्पणियों पर केसीआर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि, 23 अप्रैल को नोटिस का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था।