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    लोकपाल की वेबसाइट शुरू, शिकायत करने का प्रारूप जल्द होगा जारी

    By Dhyanendra SinghEdited By:
    Updated: Thu, 16 May 2019 06:54 PM (IST)

    लोकपाल की वेबसाइट (www.lokpal.gov.in) शुरू हो गई है। नियम के मुताबिक लोकपाल से शिकायत सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूप में ही दाखिल की जा सकती है। ...और पढ़ें

    लोकपाल की वेबसाइट शुरू, शिकायत करने का प्रारूप जल्द होगा जारी

    नई दिल्ली, पीटीआइ। लोकपाल की वेबसाइट (www.lokpal.gov.in) गुरुवार से शुरू हो गई। लोकपाल के चैयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने इसका उद्घाटन किया। लोकपाल से शिकायत करने का प्रारूप भी केंद्र सरकार जल्द जारी करने वाली है।

    अधिसूचित प्रारूप  में दाखिल होंगी शिकायतें
    नियमों के मुताबिक लोकपाल से शिकायत सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूप में ही दाखिल की जा सकती है। लेकिन लोकपाल ने फैसला किया है कि 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतों की छानबीन की जाएगी, भले ही वे किसी भी प्रारूप में भेजी गई हों। छानबीन के बाद जो शिकायतें लोकपाल के दायरे से बाहर होंगी, उन्हें खारिज कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। वेबसाइट के मुताबिक, लोकपाल का कार्यालय दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल 'द अशोक' में स्थित है।

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    जस्टिस पीसी घोष हैं, लोकपाल के चेयरपर्सन
    मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (66) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को लोकपाल के चैयरपर्सन के रूप में शपथ दिलाई थी। लोकपाल में चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक सदस्य हैं। विभिन्न हाई कोर्टो के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप बी. भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी इसके न्यायिक सदस्य हैं।

    जबकि सशस्त्र सीमा बल की पूर्व पहली महिला प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, पूर्व आइआरएस अधिकारी महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम इसके गैर-न्यायिक सदस्य हैं।

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