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    Land For Jobs scam में लालू यादव को झटका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दे दी राहत

    By Agency Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 18 Jul 2025 12:02 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी (Land-for-jobs scam) मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने को कहा है। लालू को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी गई है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है।

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    जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव को झटका (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी (Land-for-jobs scam) मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच जिसमें जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जल्दी करे। यह मामला उस FIR से जुड़ा है जो सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ दर्ज की है।

    लालू को कोर्ट में पेश होने से मिली छूट

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट जरूर दे दी है। इसका मतलब है कि फिलहाल उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी।

    यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिम रेलवे जोन में ग्रुप डी की भर्तियां की गई थी।

    CBI ने क्या आरोप लगाया?

    सीबीआई का आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्होंने इसके बदले अपनी जमीन लालू यादव के परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम कर दी। इन जमीनों की कीमत भी बाजार मूल्य से काफी कम बताई गई।

    इस मामले में लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने एफआईआर को रद करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने 29 मई को सुनवाई के दौरान कहा था कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई जरूरी कारण नहीं है।

    12 अगस्त अगली सुनवाई

    अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट इस मामले को जल्द निपटाए।

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