कोलकाता: BJP नेता राकेश सिंह गिरफ्तार, PM की मां को अपशब्द कहे जाने के बाद कांग्रेस दफ्तर में की थी तोड़फोड़
कोलकाता पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में फरार भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया। राकेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने उन्हें टेंगरा इलाके में एक निजी आवास से गिरफ्तार किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में अपशब्द कहे जाने की घटना के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में फरार भाजपा नेता राकेश सिंह को कोलकाता पुलिस ने बुधवार तड़के गिरफ्तार कर लिया।
राकेश सिंह पिछले पांच दिनों से फरार चल रहे थे, जब उनके खिलाफ बंगाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के गेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कोलकाता के टेंगरा इलाके में रात करीब दो बजे एक निजी आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया, जहां वह छिपे हुए थे। पिछले पांच दिनों से पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी।
तोड़फोड़ की घटना में मामला दर्ज होने के बाद से राकेश सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर कोलकाता पुलिस के खिलाफ कई वीडियो संदेश जारी किए थे। इससे पहले इस मामले में उनके बेटे सुवम सिंह को पुलिस ने उन्हें भागने में मदद करने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया था। बेटे की गिरफ्तारी के बाद राकेश सिंह ने एक वीडियो संदेश के जरिए सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस आयुक्त (सीपी) मनोज वर्मा को धमकी दी थी।
सियालदह कोर्ट में होगी पेशी
गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। राकेश सिंह को बुधवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए सिंह की रिमांड की मांग करेगी।
यह है पूरा मामला?
पिछले हफ्ते दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली से पहले मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनकी मां के बारे में कथित अपशब्द कहे जाने की घटना के बाद, राकेश सिंह के नेतृत्व में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय विधान भवन के बाहर प्रदर्शन और कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।
इस घटना के बाद, एंटाली थाने में राकेश सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह और अन्य के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2, 109 और बीएनएस की धारा 115 (2), 118(1), 226(2), 3(5), 324(2), 326, 329(4), 351, 79 के तहत एफआइआर दर्ज किया था। इस मामले में राकेश सिंह के तीन करीबी भाजपा समर्थक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था।
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