यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
संक्रांति के दौरान हैदराबाद में पूजा स्थलों पर पतंगबाजी करने पर लगी रोक, हैदराबाद पुलिस ने जारी किया नोटिस
मकर संक्रांति उत्सव के दौरान कई हादसे देखने को मिलते हैं। जिसके चलते हैदराबाद पुलिस ने 14 जनवरी से 16 ...और पढ़ें

हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी मार्गों और पूजा स्थलों के आस-पास पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एक नोटिस में कहा कि कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखने और 14 जनवरी से 16 जनवरी तक हैदराबाद में मकर संक्रांति उत्सव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि पुलिस प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति के बिना किसी भी लाउडस्पीकर डीजे को सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखा जाएगा और न ही बजाया जाएगा।
इसके अलावा वक्ताओं या सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या किसी अन्य गतिविधियों से शोर का स्तर सीमा (permissible limits) से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसमें कहा गया है, "हैदराबाद शहर के माता-पिता और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को किसी भी दुर्घटना/अप्रिय घटना से बचने के लिए बिना रेलिंग वाली छतों से पतंग न उड़ाएं।"
इसमें कहा गया है कि अगर बच्चे बिजली के खंभों से बिखरी हुई पतंगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिजली के झटके के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।
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