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    केरल HC ने बढ़ते सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर जताई नाराजगी, LED स्ट्रिप्स और चमकते नाम वाले बोर्ड को बताया खतरनाक

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    केरल हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बसों और मालवाहक गाड़ियों में लगी एलईडी स्ट्रिप्स और चमकते बोर्ड की वीडियो क्लिप्स देखीं। कोर्ट ने बिना इजाजत गाड़ियों में बदलाव को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पुलिस प्रमुख को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ऐसी लाइटें दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकती हैं।

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    केरल हाई कोर्ट सख्त सड़क सुरक्षा उल्लंघन पर जताई गहरी चिंता (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने बढ़ते सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर जताई नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर पोस्ट की गई कई वीडियो क्लि¨पग देखीं, , जिनमें बसों और मालवाहक गाडि़यों में एलईडी स्टि्रप्स, चमकते नाम वाले बोर्ड और टिमटिमाती लाइटें दिख रही थीं।

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    जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने यात्रियों और सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों को होने वाले खतरों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना इजाजत गाडि़यों में माडिफिकेशन या बदलाव कर इन गाडि़यों ने केंद्र सरकार के एआइएस-008 और एआइएस-052 सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। ये नियम गाडि़यों की लाइटिंग को नियंत्रित करते हैं।

    किससे बढ़ता है दुर्घटना का खतरा?

    कोर्ट ने यह भी कहा कि गाड़ी के चलते समय ड्राइवर के केबिन के अंदर वीडियो बनाना मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 का उल्लंघन है। खुली अदालत में दिखाए गए एक वीडियो में तीन गाडि़यों की टक्कर दिखाई गई, जबकि ड्राइवर के केबिन के अंदर वीडियोग्राफी चल रही थी।

    एक और वीडियो में, स्कूल के छात्र चलती बस के अंदर चमकती एलईडी लाइट्स के नीचे डांस करते दिखे। कोर्ट ने चेताया कि ऐसी लाइटें सामने से आने वाले ड्राइवरों को अंधा कर सकती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले, कोर्ट ने गाडि़यों में बिना इजाजत लाइटिंग पर राज्य से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

    कोर्ट ने दिया आदेश

    शुक्रवार को राज्य ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों को नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। अंतरिम आदेश में, हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और राज्य पुलिस प्रमुख को ऐसे सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए सख्त और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वीडियो क्लिपिंग को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया गया है।

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