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    Keral:नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में 74 वर्षीय बुजुर्ग को 6 साल की जेल, कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया

    By AgencyEdited By: Nidhi Avinash
    Updated: Tue, 08 Nov 2022 10:31 AM (IST)

    केरल की एक अदालत ने 74 वर्षीय बुजुर्ग को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 6 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।आरोपी ने झूठे बहाने से लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया था।

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    Keral: नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में 74 वर्षीय बुजुर्ग को 6 साल की जेल

    पलक्कड़ (केरल), पीटीआइ। केरल की एक अदालत ने 74 वर्षीय एक व्यक्ति को 6 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक नाबालिग दलित लड़की के साथ उसके ही आवास पर यौन उत्पीड़न किया था। मामला पलक्कड़ जिले के पोट्टासेरी गांव का है। कोर्ट ने छह साल की कैद के अलावा आरोपी पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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    अदालत ने लगाया भारी जुर्माना

    विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि पट्टांबी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार ने दोषी पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपीपी ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया है कि पीड़िता को राशि का भुगतान किया जाए। अभियोजक ने कहा कि घटना 2019 में हुई और आरोपी ने नाबालिग लड़की को झूठे बहाने से अपने घर का लालच देकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

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    केरल की अदालत ने आरोपी को सुनाई 142 साल की सजा

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 1 अक्टूबर 2022 को केरल के पठानमथिट्टा की एक स्थानीय अदालत ने एक 41 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से दो साल तक यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 142 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। पठानमथिट्टा अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पीआर को 142 साल जेल की सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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    10 साल की बच्ची से साथ किया था यौन उत्पीड़न

    बता दें कि 10 वर्षीय पीड़िता के रिश्तेदार आरोपी ने 2019-21 में परिवार के साथ रहने के दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। व्यक्ति को अब पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी धारा 506 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि अदालत ने कहा कि अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे और तीन साल की कैद की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि जिले में पोस्को मामले में किसी आरोपी को दी गई यह अधिकतम सजा है। तिरुवल्ला पुलिस ने 20 मार्च, 2021 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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