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    पत्नी ने पति का जबरन करवाया धर्मांतरण, मुस्लिम रीति-रिवाजों से की शादी और फिर दी रेप की धमकी; जानें पूरा मामला

    Updated: Thu, 17 Jul 2025 02:04 PM (IST)

    कर्नाटक के गडग जिले में विशाल कुमार गोकावी ने अपनी पत्नी तहसीन होसोमानी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और धमकाने का आरोप लगाया है। विशाल का कहना है कि कोर्ट मैरिज के बाद तहसीन ने उस पर मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी करने का दबाव बनाया और इस्लाम कबूल करवाया। बाद में हिन्दू रीति-रिवाजों से शादी करने से इनकार कर दिया और रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी।

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    पत्नी ने पति का जबरन करवाया धर्मांतरण (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के गडग जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और धमकाने का आरोप लगाया है।

    विशाल कुमार गोकावी नाम के शख्स ने कहा कि वह तीन सालों तक तहसीन होसोमानी नाम की युवती के साथ रिलेशनशीप में था और नवंबर 2024 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी।

    मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी का बनाया दबाव

    विशाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट मैरीज के बाद तहसीन ने उस पर मुस्लिम रीति-रिवाजों से दोबारा शादी करने का दबाव बनाया। हालांकि, रिश्ते में शांति बनी रहने का सोचकर विशाल ने हामी भरी दी और इसी साल अप्रैल के महीने में दोनों ने मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ शादी की।

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    विशाल का आरोप है कि मुस्लिम रीति से शादी के समय उसका नाम बदल दिया गया और उसे जानकारी दिए बिना और उसकी मर्जी के बिना उसे एक मौलवी ने इस्लाम कबूल करवा दिया।

    इस शादी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिसमें वह तहसीन के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ शादी करता दिख रहा है।

    हिन्दू रीति-रिवाजों से शादी करने से किया इनकार

    इसके बाद विशाल के परिवार ने 5 जून को हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ शादी करने की तैयारी की थी। शुरुआत में तहसीन शादी के लिए सहमत थी, लेकिन बाद में अपने परिवार वालों के दबाव का कारण उसे इनकार कर दिया।

    विशाल ने यह भी आरोप लगाया कि तहसीन और उसकी मां बेगम बानू ने उस पर नमाज पढ़ने और जमात में शामिल होने का दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, शख्स का आरोप है क तहसीन ने उसे धमकाया भी था कि अगर वह इस्लाम कबूल नहीं करता है, तो वह रेप केस दर्ज करा देगी।

    किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज?

    अब इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) और धारा 302 (धार्मिक सुरक्षा से जुड़ा प्रावधान) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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