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    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बेल देने से किया इनकार, फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति का सुनाया श्लोक

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:27 PM (IST)

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मनुस्मृति के श्लोक और महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया। मामला बिहार की एक 19 वर्षीय युवती से जुड़ा है जिसके साथ बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर दुष्कर्म हुआ था।

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    यह मामला बिहार के बांका की रहने वाली 19 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की युवती से जुड़ा है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनुस्मृति और महात्मा गांधी का हवाला देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला बिहार के बांका की रहने वाली 19 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की युवती से जुड़ा है।

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    बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन के बाहर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। जस्टिस एस. रचैया ने चार सितंबर को जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया जिसका अर्थ है, 'जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, जहां उनका सम्मान नहीं होता, वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं।'

    इसी तरह उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को भी याद किया कि ''जिस दिन हर महिला रात में सड़क पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।'' जस्टिस रचैया का यह भी कहना था, ''आरोपित और अन्य द्वारा किया गया कृत्य युवती जीवन में एक दाग की तरह रहेगा। उसके लिए उस पीड़ा से उबरना बहुत मुश्किल होगा।''

    क्या है पूरा मामला?

    बांका की रहने वाली इस युवती के माता-पिता केरल में एक इलायची बागान में काम करते हैं। दो अप्रैल को वह केरल से रात लगभग 1.30 बजे बेंगलुरु के केआर पुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने चचेरे भाई के साथ भोजन के लिए महादेवपुरा जा रही थी।

    तभी स्टेशन के पास आरोपित ने भाई को पकड़ लिया। उसका साथी युवती को घसीटकर पास के स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।

    (समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)

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