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    कर्नाटक की गुफा में रह रही महिला और उसकी बेटियां वापस जाएंगीं रूस, हाई कोर्ट ने दी इजाजत

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:11 PM (IST)

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को रूसी महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों को रूस वापस भेजने के लिए यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी है। ये तीनों तटीय कर्नाटक की एक गुफा में पाई गई थीं। कोर्ट ने बच्चों की माँ की रूस लौटने की इच्छा और रूसी सरकार की तत्परता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

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    कर्नाटक की गुफा में मिली थीं रूसी महिला और उसकी बेटियां। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक रूसी महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों की वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति दे दी है। ये लोग तटीय कर्नाटक की एक गुफा में पाई गए थे।

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    न्यायमूर्ति बी एम श्याम प्रसाद ने यह आदेश इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जो बच्चों का पिता होने का दावा करता है। गोल्डस्टीन ने अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र को नाबालिग बच्चों को तुरंत निर्वासित न करने का निर्देश दिया जाए।

    जुलाई में गुफा के अंदर मिले थे ये लोग

    नीना कुटीना नाम की यह महिला 11 जुलाई को कुमता तालुका के गोकर्ण के पास रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि वह और उसके बच्चे बिना किसी वैध यात्रा या निवास दस्तावेज के लगभग दो महीने से वहां रह रहे थे।

    इजरायली नागरिक ने दर्ज कराई थी शिकायत

    गोल्डस्टीन ने भारत में अपने बच्चों का पता न लगा पाने के बाद पिछले साल दिसंबर में गोवा के पणजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, अदालत ने दर्ज किया कि रूसी वाणिज्य दूतावास ने कुटीना और उनकी बेटियों के लिए आपातकालीन यात्रा पत्र जारी किए हैं, जो केवल 9 अक्टूबर तक वैध हैं। कोर्ट ने वाणिज्य दूतावास को कुटीना की ओर से खुद को भेजे गए पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें उसने जल्द से जल्द रूस लौटने की इच्छा व्यक्त की थी।

    अदालत में क्या हुआ?

    गोल्डस्टीन के वकील ने निर्वासन का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ऐसा कदम बच्चों के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध होगा, जबकि हिरासत की कार्यवाही अभी भी लंबित है। हालांकि, अदालत ने पाया कि गोल्डस्टीन ने इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि बचाव से पहले मां और बच्चे एक गुफा में अलग-थलग क्यों रह रहे थे।

    बच्चों के कल्याण के सिद्धांत पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि रूस वापस जाने के लिए मां का अनुरोध तथा उनकी वापसी में सहायता करने के लिए रूसी सरकार की तत्परता, अन्य बातों से अधिक महत्वपूर्ण है।

    22 अगस्त को हुई पूर्व सुनवाई में गोल्डस्टीन की कानूनी टीम ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हवाला दिया था, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अरविंद कामथ ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कुटीना और उनकी बेटियों की देखभाल महिलाओं के लिए विदेशी प्रतिबंध केंद्र में की जा रही है।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि निर्वासन तत्काल नहीं किया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण लंबित है, जिसके पास पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, एएसजी ने अदालत को बताया कि दूसरी बेटी की डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और रूसी सरकार को सूचित कर दिया गया है, जिसने बदले में, उन्हें रूस की यात्रा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु रूसी नागरिकता और आपातकालीन यात्रा दस्तावेज (ईटीडी) जारी किए हैं।

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