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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'मौत से पहले दिए संदिग्ध बयान पर दोषी ठहराना असुरक्षित', SC ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को किया बरी

Published: Wed, 12 Mar 2025 08:02 PM (IST)

देश की शीर्ष अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को बरी कर दिया है। साल 2008 में महिला ...और पढ़ें

हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी।
हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी।

HighLights

  1. शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में की यह टिप्पणी।
  2. पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को कर दिया बरी।
  3. पति पर साल 2008 में पत्नी को जलाकर मारने का आरोप।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमाणित साक्ष्य के अभाव में मृत्युपूर्व संदिग्ध बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

मौत से पहले दिया गया बयान अहम

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और केवल इसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, क्योंकि आपराधिक कानून में इसका अत्यधिक महत्व है। पीठ ने कहा, 'हालांकि, इस बात का विश्वास मृत्युपूर्व बयान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मामले में संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।'

पति को अदालत ने किया बरी

शीर्ष अदालत ने सितंबर 2008 में पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने उसकी पत्नी के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर उसे दोषी ठहराया था। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जांच में दहेज उत्पीड़न के पहलू को भी खारिज कर दिया गया था।

महिला ने दिए थे अलग-अलग बयान

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति द्वारा आग लगाने के तीन सप्ताह बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। यह दंपती अपने नाबालिग बेटे के साथ तमिलनाडु के तूतीकोरिन में रहता था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पताल में महिला ने पुलिस को बताया था कि किचन में दुर्घटनावश आग लग गई थी। हालांकि तीन दिन बाद पुलिस ने महिला का एक और बयान दर्ज किया था। इसमें उसने दावा किया था कि उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी।

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